MP में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर परलगी हुए रोक को हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है जिसकी अनुसार दिनांक 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक राज्य मे एवं जिला अंतर्गत पर अधिकारियों वं कर्मचारियों के आवश्यकता और इच्छा के अनुरूप स्ठांतरण किए जा सकेंगे
MP शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के विषय में ज्ञापन क्र एफ 6-1/2021/1/9 दिनांक 24 जून 2021 के अनुसार में पत्र जारी करते सभी विभाग अध्यक्ष कमिश्नर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को बताया गया है कि राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 17 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2022 तक की समय सीमा के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल किया जाता है।
इस इस समय सीमा में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे व संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-7 में दि 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/09/2021 से 16/09/2022 एवं कंडिका-41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 पढ़ा जाय।

