श्री अरविन्द चौरगड़े जिला शिक्षा अधिकारी जिला-छिन्दवाड़ा के द्वारा इस मामले मे मार्गदर्शन मांगा गया था की लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के कमिश्नर श्री अभय वर्माजी ने बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवाआचरण नियम (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6 वं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दि 05 जुलाई 2006 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो तो वह व्यक्ति किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा ।
इसका मतलब 26 जनवरी 2001 के पूर्व नियुक्ति पाये हुये लोकसेवकों पर यह नियम लागू नहीं होगा यह नियम मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दि 10.03.2002 में नवीन भर्ती के. उम्मीदवारो की नियुक्ति के संबंध में जारी किया गया है। उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें.
ताकि सनद रहे, और वक्त जरूरत काम आवे
यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय , मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक स्था-3/ई/शिकायत/137/छिन्दवाड़ा/2021 - 2022/1861 - दिनांक 19-09-2022 में उल्लेखित की आयी है जो आयुक्त अभय वर्मा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया व श्री अरविन्द चौरगड़े जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के नाम संबोधित किया गया है।

