म प्र मे शिवराज सिंह की मंत्रिपरिषद ने शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग में तबादलों की तारीख निश्चित कर दी गई ज्ञी है। आपको बता दे की पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव के कारण कर्मचारियों के ट्रांसफर रुक गए थे।
म प्र की कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक सभी शासकीय कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे । सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही तैयार की गयी है। इसी सप्ताह में म प्र शासन की स्थानांतरण नीति की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है ।
स्थंटर्न नीति के अनुसार जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही हों सकेगे किसी भी संवर्ग में बीस प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जा सकेंगे । आदिवासी विकासखंड सहित दूरस्थ इलाकों में स्थानांतरित अधिकारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक दूसरा अधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।
अविाहित तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उन्हें उनके गृह जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा कृषि विकास संचालनालय व कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह तहसील एवं विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में ही पदस्थ किया जा सकेगा। चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता और इससे भी अधिक दिव्यांगता होने और एक वर्ष से कम सेवा अवधि के रहने पर तबादला नहीं किया जा सकेगा ।
