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मध्यप्रदेश कर्मचारी पदोन्नति नियम 2022 , विधि विभाग के सुझाव और कुछ खास बातेंMadhya Pradesh Employees Promotion Rules 2022, Law Department's suggestions and some special things

 

Madhya Pradesh Employees Promotion Rules 2022

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वं विधि विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों ने मिलकर मध्यप्रदेश कर्मचारी पदोन्नति नियम 2022 को तैयार किया गया है। विधि विभाग के सुझाव के आधार पर हर साल एक जनवरी को पदों की गणना के आधार पर शासन स्तर पर निगरानी के अलावा कुछ बाते भी जोड़ी गयी हैं। आइए जानते हैं विधि विभाग के सुझावो के बाद तैयार हुए मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम 2022 की खास बातें :-

मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम 2022 की खास बातें
अनुसूचित जनजाति को 20% व अनुसूचित जाति को 16% प्रमोशन में आरक्षण से कोई छेड़छाड़ बिलकुल भी नहीं की जाएगी
पदोन्नति के लिए रिक्त पदों को सबसे पहले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों से ही भरा जाएगा, फिर चाहे वो आरक्षित वर्ग का कर्मचारी जूनियर ही क्यों ना हो मतलब यदि 100 पदों पर प्रमोशन दिया जाना है तो सबसे पहले 36% पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को ही पदोन्नत किया जा सकेगा
100 में से बचे हुए 64 पदों पर फिर वरिष्ठता श्रेणी के आधार पर पदोन्नति का निर्णय लिया जाएगा मतलब यदि आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी- कर्मचारी सीनियरिटी की श्रेणी में आता है तब उसे बचे हुए 64 पदों में से प्रमोशन दे दिया जाएगा
सभी क्लास के कर्मचारियो लिए 5 साल की ग्रेडिंग केअंक निर्धारित किए गए है क्लास 3 के लिए 12 अंक होना जरूरी है। क्लास-2 के लिए 14 और क्लॉस-1 के लिए 15 अंक होना जरूरी होगा,
मेरिट व सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट गोपनीय चरित्रावली के अंकों को आधार माना जाएगाव मेरिट की पांच श्रेणियां रहेंगी। पहली क+ के लिए 4 अंक यानी 5 साल के 20 अंक , क के लिए 3 यानी पांच साल के 15 अंक, ख के लिए 2 अंक यानी पांच साल के 10 अंक और ग के लिए 1 अंक यानी 5 साल के 5 अंक, घ के लिए 0 अंक यानी फिसड्‌डी, इसमें पहले प्रमोशन सभी पदों के मुताबिक मेरिट के अनुसार होंगे, पहले 20 अंक , 15 अंक , 10 अंक व 0 अंक होंगे।
मेरिटसूची निर्धारित करने के लिए क्लास-3 के पदों की मेरिट में पहले चरण में विभाग ऑफिसर कर्मचारी की गोपनीय चरित्रवाली लिखेगा उसका निरीक्षण व परीक्षण अंडर सेक्रेटरी करेगा व स्वीकृति डिप्टी सेक्रेटरी देगे । इसी तरह क्लास-2 के मामलों में गोपनीय चरित्रवाली का मामला अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास-1 के पदों पर गोपनीय चरित्रवाली की स्वीकृति मुख्य सचिव स्तर पर होगी
क्लास-1 व क्लास-2 के पदों पर पदोन्नति के सभी मामले में यदि दो अफसरों के मेरिट में अंक समान है तो उसमें उनकी वरिष्ठता देखी जाएगी, पहले वरिष्ठ कर्मचारी को ही प्रमोशन दिया जाएगा।

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