मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मियों के नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु 20 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार से लागू किया जाएगा , इस विषय में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
शैलबाला ए मार्टिन , अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी 'संविदा पर नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों के नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने के लिए नीति निर्देश विषय पर आधारित आदेश में यह लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सामान्य सी-5-2 /2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05जून 2018 की कंडिका 14 में संविदा कर्मचारियो हेतु 20 % पद आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं।
इस विषय में शासन के ध्यान में यह बिन्दु लाया गया है कि 20 % आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए साथ ही नियमित पदों पर भरती हेतु पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मचारियो की उपलब्धता न होने पर, शेष पदों को किस प्रकार से भरा जाए।
उपरोक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कर्मचारियो हेतु आरक्षित 20 % पदों पर समस्तरीय आरक्षण लागू होता है अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मचारियो की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर के अनुसार गैर संविदा के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

